आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में एआईएडीएमके प्रमुख वीके शशिकला को जेल जाना पड़ेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब शशिकला को ट्रायल कोर्ट के समक्ष समर्पण करना होगा। न्यायमूर्ति पी सी घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने यह फैसला सुनाया। उन्हें चार साल जेल की सजा तथा 10 करोड़ रुपए जुर्माना देना होगा।
इस सजा की वजह से वह 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। कानून है कि सजा पाया व्यक्ति सजा की अवधि के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। शशिकला के दो साथियों को भी सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में ट्रायल कोर्ट ने शशिकला को दोषी करार दिया था, जबकि हाई कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया था। इसके बाद, राज्य सरकार जयललिता, शशिकला और अन्य आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से अब शशिकला के मुख्यमंत्री बनने के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इस फैसले के बाद अब पन्नीरसेल्वम खेमे के लोग जश्न मनाने लगे। उनके एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
करीब 20 साल पहले शशिकला पर 66 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। इस मामले में भी जयललिता भी आरोपी थीं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने जे जयललिता के पांच दिसंबर को हुए निधन को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ दायर अपीलों पर कार्यवाही खत्म की।
ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद शशिकला 27 दिन तक जेल में रही थीं।