रेल स्टेशन और चलती ट्रेन में भीख मांगकर यात्रियों को परेशान करने वाले किन्नरों और भिखारियों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी शुरुआत झारखंड के टाटानगर रेलवे स्टेशन से की जा रही है।
बताया गया है कि किन्नरों और भिखारियों पर RPF अब रेलवे एक्ट की धारा-144 के तहत कार्रवाई करेगा।
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इस एक्ट के तहत एक साल की सजा और दो हजार रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में भिखारी और किन्नर यात्रियों को परेशान करते हैं। यही नहीं, इससे रेलवे की छवि भी खराब हो रही है। गौरतलब है कि टाटानगर ए ग्रेड के स्टेशनों में शुमार है।
पैसे देने से मना करने पर किन्नर और भिखारी यात्रों को न केवल परेशान करते हैं, बल्कि अभद्रता पर उतारू हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले किन्नरों के दल ने एक युवक को ट्रेन से फेंक दिया था।
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इस तरह की घटना से बचने के लिए रेलवे यहां कड़ी कार्रवाई की योजना बना रहा है।