राजधानी दिल्ली में 15 अप्रैल से ऑड-ईवन फाॅर्मूले का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। साथ ही दिल्ली सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए ऑड-ईवन फाॅर्मूले को हर महीने 15 दिन के लिए लागू करने पर भी गंभीरता से विचार-विमर्श कर रही है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ऑड-ईवन फाॅर्मूले की गाइडलाइन्स का ऐलान करते हुए एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहाः
“ऑड-ईवन फाॅर्मूले को हर महीने 15-15 दिन के लिए लागू करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसकी योजना बनाई जा रही है। वैसे तो इसे स्थायी रूप से लागू करने का भी विचार है, लेकिन मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के बिना इसे स्थायी नहीं किया जा सकता। लेकिन महीने में 15 दिन तो कर ही सकते हैं।”
सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू रहेगा फॉर्मूला
पहले चरण की तरह इस बार भी ऑड-ईवन फॉर्मूला सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू रहेगा।
नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का जुर्माना
ऑड ईवन फार्मूले का दूसरा चरण 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान नियम का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।
ऑड-ईवन फॉर्मूले से इन्हें मिलेगी छूट
- गाड़ी पर सीएनजी वाहन स्टिकर
- महिलाओं द्वारा चलाई जा रही गाड़ियां
- वीआईपी
- विकलांग लोगों को ले जा रही गाड़ियां
- आपात चिकित्सा स्थिति में छूट
- 12 साल के बच्चों के साथ छूट
- इलैक्ट्रिक व हाईब्रिड वाहन
- चुनाव आयोग के दिल्ली व चंडीगढ़ के वाहन
- राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, मुख्य न्यायधीश, उपराज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष राज्य सभा लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट न्यायधीश, यूपीएसई अध्यक्ष, सीएजी से संबंधित वाहन, चुनाव आयोग के वाहन, उपाध्यक्ष राज्य सभा, दमकल, छापामार दस्तों के वाहन, परिवहन विभाग के वाहन, पैरामीलिट्री फोर्स, पॉयलट स्कॉट, एम्बेंसी वाहन।
यह है ऑड-ईवन फॉर्मूला
ऑड ईवन फॉर्मूले के अंतर्गत गाड़़ी के नंबर के आखिरी नंबर के अनुसार ऑड ईवन के फॉर्मूले का संचालन किया जाएगा। यानी कि ऑड नंबर की गाड़ियां ऑड तारीख को और ईवन नंबर की गाड़ियां ईवन तारीख को चलेगी। मसलन 1, 3, 5, 7 व 9 नंबर को 16, 18, 20, 22, 26 तारीख को चलने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह से 0, 2, 4, 6, 8, नंबर वाली गाड़ी 15, 19, 21, 23 व 25 को नहीं चलेंगी।
दिक्कत होने पर यहां से ले सकते हैं जानकारी
ऑड-ईवन से संबंधित कोई भी जानकारी 01142400400-41400400 से संपर्क कर ली जा सकती है। यही नहीं, यात्री कोई भी दिक्कत होने पर बस, मेट्रो और ऑटो की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।