लगातार हो रही सड़क दुर्घटना से सरकारें चिंतित हैं। लाख कोशिशों के बावजूद सड़क पर सुरक्षा की अपील कारगर ढंग से लागू नहीं हो पा रही है।
सड़क पर बाइक से दुर्घटना की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। लोग हेलमेट लगाने में लापरवाही करते ही हैं, साथ ही बाइक पर दो से जयादा सवारी लेकर चलते हैं। ऐसे में अब कर्नाटक सरकार बाइकर्स पर शिकंजा कसने के लिए एक नायाब तरीका खोज निकला है।
मीडिया के अनुसार, राज्य सरकार 100 सीसी से कम क्षमता के इंजन वाली बाइक्स में पीछे की सीट हटाने की तैयारी कर रही है। लिहाजा सरकार बाइक बनाने वाली कंपनियों से बात करेगी। इस बावत राज्य सरकार ने संज्ञान लेते हुए नोटिस भी जारी कर दिया है।
ट्रांसपोर्ट मंत्री बी दयानंदा ने कहाः
‘हम इसे सही तरीके से राज्य में लागू करेंगे। सरकार नियमों में कुछ बदलाव करने के बारे में सोच रही है। नये नियम का प्रभाव राज्य में पहले बिक चुकी बाइक्स पर नहीं पड़ेगा।
एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय द्वारा 16 अक्टूबर को जारी एक नोटिस में राज्य के मोटर व्हीकल एक्ट 1989 का जिक्र है। इसमें साफ़ निर्देश है कि 100 सीसी से कम इंजन वाली बाइक्स में पिलियन यानी पीछे की सीट न लगाई जाए।
गौरतलब है कि मोटर एक्सिडेंट इंश्योरेंस के केस की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस विषय पर ध्यान दिया। अब तक सरकार बाइक बनाने वाली कंपनियों को एक सर्टिफिकेट जारी करती थी, जिससे वे पीछे सीट लगी बाइक्स राज्य में बेच पाते थे।